CrPc ki dhara 41 kya hai, Hindi
दंड प्रक्रिया की धारा 41 में पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है ? इसका प्रावधान CrPc की धारा 41 में हमें बताता है।
CrPc की धारा 41 के अनुसार👇
कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो__
(१)पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संगे अपराध करता है
(२) जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो चुकी है या संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना एक दंडनीय संगे अपराध किया है यदि वह निम्नलिखित शर्ते पूरी कर दी जाती है जो__
- यदि पुलिस अधिकारी के पास ऐसा परिवाद दिलाया संदेह के आधार पर या विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है
- पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है की ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है__
(१) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारी करने के लिए
(२) पराध के समुचित निरीक्षण के लिए या ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी नीति में छेड़छाड़ करने में निवारित करने के लिए या
(३) उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्य से परिचित है उत्प्रेरित करने तथा उसे धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके अनिवार्य करने के लिए या जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
(४) पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेख बंद करेगा { परंतु यह कि पुलिस अधिकारी ऐसी सभी मामलों में जहां व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उप धारा के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित ना हो गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित में भी लिखित करेगा }
(५) जिसके विरुद्ध अविश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा संघीय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस इत्तिला के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है
(६) इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है अथवा
(७) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप में संधि किया जा सकता है अथवा जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जो निर्बाध अपना कर्तव्य कर रहा है या जो विधि पूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है यह निकल भागने का प्रयत्न करता है अथवा जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अविद्या जक होने को उचित संदेश
(८) जो भारत से बाहर किसी अस्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी भी दी कि यदि नहीं अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है संबंध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय तिलहर प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेश विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है अथवा जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 356 की उप धारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है अथवा
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(९) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है परंतु किया तब जबकि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है और उससे या दर्शित होता है कि अध्य अपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना यह व्यक्ति विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।
Section 41 of CrPc👇 English
When can police arrest without warrant?
In Section 41 of the Criminal Procedure? This provision tells us in Section 41 of CrPC.
According to CrPc 41👇
A police officer may, by order of a Magistrate, arrest without warrant any person who__
(1)commits a criminal offense in the presence of a police officer
(2) Against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or suspicion exists that he has committed a criminal offense punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, whether with fine or without fine, if That the following conditions are fulfilled which__
- If the police officer has made such complaint on the ground of suspicion or reason to believe that such person has committed the said offence.
- The police officer is satisfied that such arrest is necessary for_
(1) to prevent such person from committing any further offence.
(2) for proper inspection of crime or to prevent such person from missing evidence of such offense or tampering with such evidence in any policy, or
(3) To compel that person to induce and threaten or make a promise to any person who is acquainted with the facts of the case so as to persuade him not to disclose such facts to a court police officer, or Unless such person is arrested, his appearance in court whenever required cannot be assured.
(4) The police officer shall, while making such arrest, record his reasons in writing [Provided that in all cases where the arrest of the person is not required under the provisions of this sub-section, the reasons for not making the arrest shall also be recorded in writing. }
(5) against whom unreliable information has been received that he has committed an offense with imprisonment for a term which may extend to seven years whether with fine or a federal offense and the police officer has reason to believe on the basis of that information that the person has committed the said offense
(6) has been declared an offender under this Code or by order of the State Government, or
(7) In whose possession any thing is found which can reasonably be suspected of being stolen property and which can be reasonably treated as having committed an offense in respect of such thing or which the police officer may have time obstructs one who is doing his duty unhindered or who has escaped from lawful custody, tries to escape or on whom a proper message is sent to any one of the armed forces of the Union.
(8) Who would have been punishable as an offense by the commission of any act in any place outside India which, if committed in India, would have been punishable with any extradition, if not otherwise, of being apprehended in India or of having custody in India. is liable to be detained in or against whom a reasonable complaint has been made or credible oil has been received or a reasonable message exists that he has had such relationship or which, being a proven guilt, has been omitted any rule made under sub-section 5 of section 356breaks up or
(9) for whose arrest a requisition in writing or oral has been received from any other police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made and shows that this person could lawfully have been arrested without a warrant by the officer issuing the requisition.
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