crpc dhara 144 kya hai
आइए दोस्तों हम आप को crpc Dhara 144 kya hai ये क्यों लगाया जाता है jambu & Kasmir delhi, किसान आंदोलन & civid 19 ये सब आप ने सुना होगा । क्या इसमें कोई सजा होती है, क्या होता है, क्यों लगाया जाता है,
तत्पश्चात crpc dhara 144 लगाया भी जाता है तो सीनियर सिटीजन पर क्या असर पड़ता है तो dhara crpc 144 में आगे हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं सरल व आसान भाषा में हम आपको इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेगे आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक बने रहिये
crpc dhara 144 kya hai
crpc दंड प्रकृति संहिता (code of criminal procedure ) 1973 अपराधी कानूनों का मुख्य कानून है।
ये सेक्शन 144 के तहत आती है। सीआरपीएफ को सन 1973 को पारित हुआ था।इसे देस मैं 1 अप्रैल 1973 को लागू किए गया । कि आप जानते हैं कि जब भी कोई केस होता है तो दो तरफा होता है
एक पीड़ित होता है एक केस फाइल पड़ता है तभी उस केस को लड़ा जा सकता है उसी को शेयर किया कहते हैं उसी के बेस पर पुलिस गिरफ्तार करती है।
अपने ज्ञान को और तेज करे
क्या है धारा 144, crpc dhara 144 कब लगाई जाती है।
crpc dhara 144 शांति बनाए रखने के लिए लगाई जाती है जैसे कि जम्मू कश्मीर 370 हटाते समय धारा 144 का यूज़ किया गया था और दिल्ली जंतर मंतर पर जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है इसमें भी धारा 144 का यूज किया जा रहा है
सबसे बड़ा प्रूफ आप यह देख सकते हैं कि अभी हाल में ही कोई ऐसी एक महामारी लोगो के लाइफ में आई जो कि अचानक से हर चीज पर रोक लगाना पड़ गया रातो रात train बंद करने का ऐलान हुआ कर्फ्यू लगा दिया गया बहुत सारे शहरों में सारी दुकाने सब कुछ बंद कर दी गई जो भी तत्काल जहां था वहीं रह गया कोई अपने बच्चों से दूर तो कोई अपने परिवार से दूर हो गया
सबको ऑफिस कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया गया उस टाइम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था लोगों ने बीमारी बढ़ती जा रही थी और लोगों के हाथ में पैसे नहीं थे लोगों ने अपने जो जहां तक अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगे कोई पैदल तो कोई धरना देने पर मजबूर हो गए तो ऐसे महामारी में भीड़ पितरों होने के कारण सरकार को धारा 144 शांति बनाए रखने के लिए लगाना पड़ा।
कब तक लग सकती है crpc dhara 144?
धारा 144 को 2 महीने से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता है लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि इंसान को जैसे कि कोविड-19 में है अगर हमें इस महामारी को रोकना था एक दूसरे से कनेक्टिविटी को खत्म करनी थी तो हमें इससे बढ़ाना पड़ा
यह सरकार की मजबूरी हो जाती है लेकिन फिर भी जिस डेट से यह धारा 144 लागू किया गया है उससे 6 महीने तक ही हम बढ़ा सकते हैं उससे ज्यादा नहीं रोक लगाया जा सकता है
crpc dhara 144 me सजा का प्रावधान।
धारा 147 का उल्लंघन या पालन ना करने पर पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकती है या उन्हें 1 साल या अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई जाती है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 107 या धारा 151 के तहत की जाती है LR
NOTE
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